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राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले, गुजरात में सबसे अधिक सज़ा दर – एनसीआरबी 2022 रिपोर्ट*

*राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले, गुजरात में सबसे अधिक सज़ा दर – एनसीआरबी 2022 रिपोर्ट*


नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में बलात्कार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल 5,399 बलात्कार के मामले सामने आए। वहीं गुजरात में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 89.8% की रिकॉर्ड सज़ा दर दर्ज की गई, जो देश में सबसे अधिक है।


रिपोर्ट के अनुसार, भारत की औसत सज़ा दर केवल 28% है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।


विशेषज्ञों का मानना है कि अपराध को धर्म या जाति से जोड़ने के बजाय उसके मूल कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सामाजिक मीडिया पर भी यह बात उठाई जा रही है कि "बलात्कारी का धर्म नहीं, अपराध देखा जाना चाहिए।"


लोग मांग कर रहे हैं कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए ऐसे कड़े और तेज़ न्यायिक प्रावधान बनाए जाएं, जिनसे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले और अपराधियों को कठोर सज़ा।


वास्तविक न्याय के लिए कानूनों को सख्त और प्रक्रिया को तेज़ करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।


 पारिवारिक या जान-पहचान के लोगों द्वारा किए गए यौन अपराधों में अक्सर रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती। इसके पीछे कई कारण होते हैं:


1. परिवार की 'इज़्ज़त' का डर



2. समाज की बदनामी का भय



3. आर्थिक या मानसिक निर्भरता



4. पुलिस और न्याय प्रणाली पर भरोसे की कमी



5. लड़की या महिला को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति


इसीलिए NCRB की रिपोर्ट में जो आंकड़े दिखते हैं, वो वास्तविक स्थिति से बहुत कम होते हैं।


इस पहलू को भी जोड़ते हुए मैं आपकी खबर को थोड़ा और प्रभावशाली बना सकता हूँ। यहाँ देखिए अपडेटेड संस्करण:


राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी – एनसीआरबी 2022 रिपोर्ट


नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में बलात्कार के 5,399 मामले दर्ज हुए, जो देश में सबसे अधिक हैं। वहीं गुजरात में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 89.8% की सज़ा दर रही, जो राष्ट्रीय औसत 28% से कहीं ज़्यादा है।


लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, ये आंकड़े केवल 'दर्ज' मामलों को दर्शाते हैं। हकीकत यह है कि कई मामले – खासकर पारिवारिक और जान-पहचान के लोगों द्वारा किए गए अपराध – रिपोर्ट ही नहीं हो पाते।


परिवार की इज़्ज़त, समाज की बदनामी और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता जैसे कारणों से महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं।


सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठ रही है –

"बलात्कारी का धर्म नहीं, अपराध देखा जाना चाहिए।"

"धर्म की आड़ में अपराधियों को बचाने की बजाय, ऐसे कानून बनें जो तेज़ और कठोर न्याय दें।"


सच यही है –

जब तक रिपोर्ट नहीं होगी, न्याय की शुरुआत नहीं हो सकती। और जब तक न्याय तेज़ नहीं होगा, अपराध नहीं रुकेंगे।






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